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Delhi: दिल्ली महिला आयोग भर्ती मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई टली

-दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला -स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टली

स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू भर्ती मामला
स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू भर्ती मामला (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 6, 2024, 6:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली महिला आयोग में भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह का बयान दर्ज नहीं हो सका. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान आज स्वाति मालीवाल की ओर से बताया गया कि वे अमेरिका गई हैं और 29 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 2 नवंबर से 15 नवंबर तक अमेरिका जाने की अनुमति दी थी. इसके साथ कोर्ट को बताया गया कि अभियोजन पक्ष के जिस गवाह का आज बयान दर्ज होना था उसकी तबीयत खराब है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दिया. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, हाईकोर्ट ने मालीवाल की याचिका खारिज कर दी थी.

बता दें, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

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