पटना:पटना हाईकोर्ट ने अवमानना याचिकापर सुनवाई की. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. दो हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है. इससे पहले जस्टिस पीबी बजनथ्री एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑनलाइन माध्यम से वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक को ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस: पटना कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वह पटना हाईकोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने जब उनसे पूछा क्यों न उन पर अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए या हर्जाना लगाया जाये ?. इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि उन्होंने विगत 29 जून को ही पदभार ग्रहण किया है. यदि कोर्ट उन्हें अनुमति देता है तो आदेश का अनुपालन किया जाएगा.
पटना हाईकोर्ट नाराज: पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी ज़ाहिर करते हुए तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है. साथ ही वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी अगली सुनवाई में ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है.
मिल को लाइसेंस देने का मामला:यह मामला शिवहर जिले में बिहार काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत लाइसेंस देने से संबंधित है. फरवरी 2022 में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि आरा मशीन मिल के लिए लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया को निश्चित अवधि में पूरा करे.