पटना:पटना की हाईकोर्ट ने एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा अवैध तरीके से जब्त की गई एक वाहन के मामले में याचिकाकर्ता को 9 लाख रुपये का मुआवजा और 25 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च देने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्टने यह भी कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट का आदेश उस वक्त आया जब याचिकाकर्ता ने उत्पाद विभाग द्वारा की गई जब्ती को अदालत में चुनौती दी.
पटना हाईकोर्ट से उत्पाद विभाग को झटका: बुधवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजन्थरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कारू सिंह उर्फ श्याम सुंदर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. वरीय अधिवक्ता अंशुल ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्पाद विभाग ने वाहन को उत्पाद कानून के उल्लंघन के संदेह में जब्त कर लिया, जबकि जब्ती का मूल आधार ही अनुपस्थित है.