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Rajasthan: दीपावली के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 7140 लीटर घी सीज

स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' के अंतर्गत बीकानेर के एक औद्योगिक क्षेत्र में कुल 7140 लीटर घी सीज किया.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 4 hours ago

7140 Liters Ghee Seized
बीकानेर में 7140 लीटर घी सीज (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर:दीपावली के त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग ने जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की. बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में संदिग्ध 4350 लीटर घी तथा गंगाशहर में पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई में 2790 लीटर घी को मौके पर सीज किया गया.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा दल द्वारा बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण किया गया. यहां एक फर्म के गोदाम पर पहली बार एक नए ब्रांड का घी 15-15 लीटर के टीन में मिला. इसको संदिग्ध मानते हुए 4350 लीटर घी को सैंपल लेकर मौके पर ही सीज कर दिया गया. यहां से स्किम्ड मिल्क पाउडर का भी नमूना लिया गया. कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह तथा सुरेंद्र कुमार शामिल रहे.

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गंगाशहर में दूसरी कार्रवाई:दूसरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी की अगुवाई में गंगाशहर थानाधिकारी समरवीर सिंह की मौजूदगी में हुई. घड़सीसर रोड पर मोहन टावर के सामने पुलिस द्वारा एक संदिग्ध घी के गोदाम को सीज किया गया. यहां मौजूद 2610 लीटर तथा 180 लीटर घी को मौके पर ही नमूना लेकर सीज कर दिया गया. लिए गए नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा जिसके परिणाम अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.

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धौलपुर में मिल्क पाउडर नष्ट करवाया:खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती लाल मीणा द्वारा गठित टीम ने राजाखेड़ा विधानसभा के मनियां के एक मावा निर्माता के यहां ढाई सौ किलोग्राम दूषित मावा तथा अवधि पार 40 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर मौके पर नष्ट करवाया. चार-चार नमूने मावा तथा एक नमूना घी का लिया गया. नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया की जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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