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हरियाणा में शराब और बीयर महंगी, आज से नयी दर लागू - Prices of wine and beer increased - PRICES OF WINE AND BEER INCREASED

Prices of wine and beer increased: हरियाणा में आज से शराब और बीयर महंगी हो गयी है. देसी शराब के लिए 5 रुपए और बीयर के लिए 20 रुपए अधिक देने पड़ेंगे. जबकि अंग्रेजी शराब की बोतल पर भी 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. नई आबकारी नीति के कारण शराब की नयी दर लागू हुयी है.

हरियाणा में शराब और बीयर महंगी
हरियाणा में शराब और बीयर महंगी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jun 12, 2024, 3:43 PM IST

Updated : Jun 12, 2024, 4:38 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में 12 जून से शराब और बीयर के दाम में बढ़ोतरी हो गयी है. सरकार ने इम्पोर्टेड शराब को भी नई नीति के दायरे में लाई है. इसके अनुसार जिस रेट पर ठेकेदार को होलसेल से विदेशी शराब मिलेगी, उस पर 20 प्रतिशत लाभ के अनुसार शराब बेची जाएगी.

लाइसेंसी बार संचालक पास के तीन ठेकों से खरीद सकेंगे शराब:
होटल में लाइसेंसी बार संचालक आसपास के तीन ठेकों में से किसी से भी शराब खरीद सकेंगे. शर्त के अनुसार तीनों शराब ठेके अलग-अलग लाइसेंस धारकों के होने चाहिए. इस नई आबकारी नीति में रिजर्व कीमत के मुकाबले 7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी गई है, जबकि शराब के दाम में कम बढ़ोतरी गई है. पहले जहां प्रति पेटी पर 50-60 रुपए बढ़ाए जाते थे, वहीं इस बार 20-25 रुपए प्रति पेटी की बढ़ोतरी की गई है.

ऐसी दुकानों को नहीं मिलेगा शराब बिक्री का लाइसेंस:

  • जो दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से दिखती हों.
  • राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंच योग्य और राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के बाहरी किनारे या राजमार्ग के किनारे सर्विस लेन के 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं.
  • 20 हजार या उससे कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों के मामले में 500 मीटर की दूरी कम होकर 220 मीटर हो जाएगी.
  • उपरोक्त प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा के भीतर स्थित शराब की दुकानों पर लागू नहीं होंगे.
  • निर्धारित प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना संबंधित जिले के डीईटीसी (आबकारी) की जिम्मेदारी होगी.

चालान जारी करना: सभी खुदरा लाइसेंस धारकों के लिए मांग पर प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) के माध्यम से बिक्री पर चालान जारी करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सभी खुदरा विक्रेताओं के बिक्री काउंटर पर पीओएस मशीनें स्थापित की जाएंगी. लाइसेंसधारी को विभाग द्वारा निर्धारित पीओएस के एकीकृत समाधान को अपनाने की आवश्यकता होगी. यह प्रावधान एल-4/एल-5, एल-12सी, एल-12जी, एल-10ई आदि बार लाइसेंस धारकों पर भी लागू होगा. इस प्रावधान के उल्लंघन के मामले में पहले 10 उल्लंघनों के लिए 5 हजार रुपये प्रति उल्लंघन का जुर्माना, अगले 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 10 हजार रुपए. जांच के बाद लाइसेंस धारक के खिलाफ अगले 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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Last Updated : Jun 12, 2024, 4:38 PM IST

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