हमीरपुर:जिला हमीरपुर की विशेष अदालत ने एक बाल यौन शोषण से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यौन शोषण का दोषी पीड़िता का ही पिता है. जिसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) के तहत अदालत ने दोषी ठहराया. मामले में दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गई है. इस मुकदमे की पैरवी हमीरपुर जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की.
मां ने दर्ज करवाई शिकायत
मामले की शिकायत पुलिस में नाबालिग की मां ने दर्ज करवाई. पीड़िता की मां ने 20 जुलाई 2023 को महिला पुलिस थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पति ने अपनी ही बेटी के साथ यौन शोषण किया है. जिसके बाद पुलिस ने जांच की और आरोपी को अदालत में पेश किया गया. मामले में 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जो इस अपराध की भयावहता को उजागर करते हैं. जिसके बाद नाबालिग के पिता के दोषी पाए जाने पर उसे सजा दी गई. दोषी पेशे से ड्राइवर का काम करता था.