उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

व्यास जी तहखाना मामला : डीएम बोले- कोर्ट के आदेश के अनुरूप होगी कार्रवाई, कानून-व्यवस्था से नहीं होने दिया जाएगा खिलवाड़ - ज्ञानवापी अधिकारी बैठक

ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ को लेकर बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की एक बैठक हुई. इसमें आदेश के अनुपालन के संदर्भ में चर्चा हुई.

ि्
ि्

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 31, 2024, 9:49 PM IST

कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की एक बैठक हुई.

वाराणसी:ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ के अधिकार को लेकर बुधवार को जिला जज की तरफ से दिए गए आदेश के बाद अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं. 7 दिन के अंदर पूजा पाठ शुरू करवाने और पूरा प्लान बनाकर कोर्ट को अवगत कराने के आदेश के बाद वाराणसी के जिला अधिकारी एस. राज लिंगम सहित पुलिस अफसरों की एक हाई लेवल मीटिंग देर शाम पूरी हुई है. इस दौरान जिलाधिकारी का कहना है कि आज कोर्ट का आदेश आया है. आदेश के बाद अब इस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी प्लानिंग है, उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को पूख्ता रखते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा. कोर्ट ने अभी 7 दिन का समय दिया है, जो चीजें सामने आएंगी, उसे हिसाब से कार्रवाई पूर्ण की जाएगी.

जिलाधिकारी को आज दोपहर जिला जज की अदालत की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की एप्लीकेशन पर व्यास जी के तहखाने में तत्काल पूजा पाठ शुरू करवाई जाए. इस मामले में व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक की तरफ से पिछले दिनों एप्लीकेशन देकर 1993 से बंद तहखाने को जिला अधिकारी को सुपुर्द किए जाने की अपील की गई थी. जिसके बाद 18 जनवरी को कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि जिलाधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया जाता है. जिसके बाद इस तहखाने की जिम्मेदारी मुकदमा चलने तक जिलाधिकारी को सौंपी गई.

इस मामले में दो दिन बाद ही जिलाधिकारी ने एडीएम प्रोटोकॉल को भेजकर पूरे तहखाने को टेकओवर किया. बुधवार को जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वहां पर पूजा पाठ शुरू करवाएं और विश्वनाथ मंदिर प्रशासन उसके लिए पुजारी की व्यवस्था करेगा. इसलिए इस मीटिंग में जिलाधिकारी वाराणसी के अलावा पुलिस और विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी मौजूद थे. जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट का आदेश आया है. हमें 7 दिन का समय दिया गया है. इस पर विचार करके शीघ्र ही वहां पर कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने कहा- ज्ञानवापी में वजूखाने का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका विचारणीय

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा-पाठ का अधिकार मिला

ABOUT THE AUTHOR

...view details