दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती बयान से मुकरी, फिर भी आरोपी को 10 साल की कठोर सजा - Gwalior Pocso Act Case - GWALIOR POCSO ACT CASE
ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है. यहां शादी का झांसा देकर 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. खास बात यह है कि इस मामले में पीड़ित और उसकी मां न्यायालय में अपने बयान से मुकर गए थे.
ग्वालियर:इस मामले में भले ही पहले खुद को पीड़ित बताने वाली युवती बयान से मुकर गई हो लेकिन अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य जैसे डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल की कार्रवाई को सच मानते हुए आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कड़ी सजा से दंडित किया है. दोषी ठहराए गए आरोपी को 45000 रुपए पीड़ित युवती को देने के आदेश भी दिए गए हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी ने 4 साल पहले कोटावाला मोहल्ले में रहने वाले अनुराग नाम के युवक के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. लड़की का कहना था कि शादी का झांसा देकर युवक ने 2005 से लगातार उसके साथ संबंध बनाए. उस दौरान पीड़िता की उम्र 15 वर्ष थी. पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि आरोपी उसे तानसेन नगर स्थित एक होटल में उसे अक्सर ले जाता था. यह सिलसिला 2009 तक चला, जिसके बाद युवक ने किसी और से शादी कर ली और युवती इस बात से बेखबर थी.
जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि जब पीड़ित युवती को आरोपी की हरकत के बारे में पता चला तो भी आरोपी उससे झूठ बोलकर उसका शोषण होता रहा. इस दौरान युवती लगातार गर्भवती हो गई और उसका इलाज भी कराया गया. लेकिन 27 जून 2020 को आरोपी ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद युवती द्वारा ग्वालियर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. युवती का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही उसका डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट भी तैयार कराई गई. कुछ साल बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दुष्कर्म की शिकायत करने वाली युवती और उसकी मां कोर्ट में बयान से मुकर गईं. इसके बावजूल कोर्ट ने साइंटिफिक साक्ष्यों को सही ठहराते हुए आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है.