देहरादून:बिल्डर सतेंद्र साहनी सुसाइड केस में गुप्ता ब्रदर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इस केस में गुप्ता बंधुओं पर सुसाइड नोट के आधार पर धारा 306 के बाद पुलिस विवेचना में दो धाराओं की बढ़ोतरी की थी. जिसको लेकर आज गुप्ता बंधुओं की एसीजेएम तृतीय कोर्ट में पेशी हुई. जिसमें गुप्ता बंधुओ की जमानत रद्द हो गई है. अदालत में सुनवाई दे बाद जज ने सत्येंद्र साहनी सुसाइड केस में गिरफ्तार आरोपी अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता का धारा 385/420/120b ipc में न्यायिक रिमाण्ड स्वीकृत कर ली है.
दरअसल, 24 मई को देहरादून का नामी बिल्डर सतेंदर साहनी 8 मंजिला ईमारत से कूद कर अपनी जान दे दी थी. साहनी से मिले सुसाइड नोट के चलते पुलिस ने उन गुप्ता बंधुओं को अरेस्ट किया है, लेकिन इसी बीच पता चला कि सतेंद्र साहनी ने सुसाइड से पहले 16 मई को गुप्ता बंधुओं के खिलाफ एसएसपी देहरादून को एक शिकायती पत्र भेजा था. जिसमे साहनी ने गुप्ता बंधुओं पर धोखाधड़ी के साथ जबरन वसूली के आरोप लगये थे. साथ ही अपनी और अपने परिवार की जान का भी खतरा बताया था. सतेंद्र साहनी द्वारा आत्महत्या का कदम उठाने के बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच एसपी सिटी को दी. एसपी सिटी ने मामले की जांच करते हुए गुप्ता बंधुओं के खिलाफ 385 और 420 की धारा बढ़ा दी गई. जिसकी आज एसीजेएम तृतीय के यहां सुनवाई हुई.