नई दिल्ली:वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में GRAP-3 को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है. हालांकि, GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी.
वायु गुणवत्ता में सुधार और GRAP-3 हटाने का कारण:IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) और IITM (भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान) की रिपोर्ट के अनुसार, अनुकूल मौसम और तेज हवा की गति से दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार सुधार कर रहा है. शनिवार शाम 4 बजे और 5 बजे AQI क्रमशः 339 और 335 दर्ज किया गया. यह स्तर GRAP-3 लागू करने की सीमा 350 से नीचे है. मौसम विभाग ने आगे भी AQI में गिरावट का पूर्वानुमान जताया है. इसी को ध्यान में रखते हुए GRAP-3 को हटाने का फैसला लिया गया.
GRAP-3 के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां:ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP-3 लागू होने पर निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं, इसमें शामिल हैं....
- खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, बोरिंग और ड्रिलिंग.
- सभी प्रकार के विध्वंस कार्य. सड़क निर्माण और बड़ी मरम्मत.
- ईट/चिनाई कार्य और प्रमुख वेल्डिंग.
- ओपन ट्रेंच सिस्टम से सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग का काम.
- धूल पैदा करने वाली सामग्रियों जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि का स्थानांतरण.
- कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही.
- विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन.