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दिल्ली हाईकोर्ट से स्वाति मालीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका - Swati Maliwal petition rejected - SWATI MALIWAL PETITION REJECTED

Swati Maliwal Petition Rejected: दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में आरोपी स्वाति मालीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. मालीवाल ने निचली अदालत से आरोप तय होने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 20, 2024, 5:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. स्वाति मालीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 8 दिसंबर 2022 को स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. ट्रालय कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

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