नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. स्वाति मालीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 8 दिसंबर 2022 को स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. ट्रालय कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.