शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब अनुबंध कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा. अब इन कर्मचारियों को नियमति होने के बाद ही वरिष्ठता के वित्तीय लाभ मिलेंगे. इसको लेकर रास्ता साफ हो गया है. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है. राजभवन से स्वीकृति मिलने के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. ऐसे में इस व्यवस्था को 12 दिसंबर, 2003 के बाद से लागू माना जाएगा. इससे इस अवधि के बाद नियमित होने पर कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ मिलेगा.
राज्यपाल की मंजूरी के बाद तुरंत प्रभाव से लागू
बता दें कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2024 को लाया गया था. विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा में ये यह विधेयक पारित किया गया था. जिसके बाद इस संशोधन बिल को राजभवन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है. जहां से संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है और विधि विभाग की अधिसूचना के बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. सरकार ने संशोधित विधेयक के जरिए कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किया है. जिसमें अब अनुबंध कर्मियों को नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे. ऐसे में अब इन कर्मचारियों को नियमित होने पर ही वरिष्ठता के वित्तीय लाभ मिलेंगे.