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अपहरण के बाद किशोरी से रेप; दोषी को 10 साल की सजा, 3 वर्ष बाद पीड़िता को मिला न्याय - TEENAGE GIRL KIDNAPPING RAPE

गाजियाबाद से युवक ने किया था किशोरी का अपहरण, साल 2021 से कोर्ट में चल रही थी सुनवाई.

कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया.
कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 17, 2025, 6:48 AM IST

मुजफ्फरनगर :अपहरण के बाद नाबालिग से रेप के मामले में गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई. आरोपी रंजीत को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई. इसके अलावा दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले में 3 साल बाद पीड़िता को न्याय मिल सका.

बता दें कि 4 मार्च 2021 को रंजीत ने गाजियाबाद की एक कॉलोनी से किशोरी का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसके साथ रेप किया था. आरोपी के चंगुल से किसी तरह छूटने के बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई थी. मामले में पीड़िता के परिवार की ओर से तहरीर देकर छप्पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

वहीं 7 अप्रैल 2021 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में 31 मई 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. मामले में गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश अंजनी कुमार की ओर से फैसला सुनाया गया.

पुलिस ने सभी साक्ष्य और गवाह पेश किए. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी रंजीत को अपहरण दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया. दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई. इसके अलावा उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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