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जल्द हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो पड़ेगा भारी, 12% ब्याज के साथ जमा करना होगा टैक्स - HOUSE TAX IN GHAZIABAD

हाउस टैक्स भरने वालों के लिए अहम खबर, 31 मार्च के बाद 12% ब्याज के साथ जमा करना होगा टैक्स

जल्द हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो पड़ेगा भारी
जल्द हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो पड़ेगा भारी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 25, 2025, 9:47 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है. दरअसल, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स वसूली की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है. छुट्टी के दिन भी टैक्स वसूली के लिए जोनल प्रभारी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है. 23 फरवरी को नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जोनों में जोनल प्रभारी द्वारा कैंप लगाकर 40 लाख रुपए से अधिक की टैक्स वसूली की. नगर निगम के अधिकारी जागरूकता अभियान संचालित कर लोगों को समय से हाउस टैक्स जमा करने की अपील कर रहे हैं.

दरअसल, नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है. ऐसे में निर्धारित तिथि के बाद हाउस टैक्स जमा करने पर लोगों को ब्याज चुकाना होगा. नगर निगम गाजियाबाद के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा के मुताबिक, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 31 मार्च के बाद बकाया हाउस टैक्स जमा करने पर 12 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाएगा. ब्याज से बचने के लिए लोगों को 31 मार्च से पहले बकाया हाउस टैक्स जमा करने होगा.

नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स का विरोध करने वाले भवन स्वामी और हाइ राइज सोसाइटी को लेकर स्पष्ट किया गया है, सोसाइटी के अंदर सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी निगम की नहीं है. ऐसे भवन जिनके 100 मीटर के दायरे में पानी की पाइपलाइन या सीवर लाइन या ड्रेनेज की व्यवस्था निगम द्वारा की गई है, ऐसे भवन से जल कर, सीवर कर और ड्रेनेज कर वसूले जाने का नियम अनुसार प्रावधान है.

''31 मार्च 2025 के बाद बकाया हाउस टैक्स पर 12 प्रतिशत ब्याज लगना शुरू हो जाएगा. हाई राइज सोसाइटी, सरकारी भवन, आवासीय कॉलोनी और टाउनशिप के द्वारा हाउस टैक्स जमा करना अनिवार्य है. लोगों की सहूलियत के लिए रविवार को छुट्टी के दिन विभिन्न सोसाइटियों और क्षेत्र में टैक्स वसूली के लिए प्रभारी द्वारा कैंपों का आयोजन किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 तक टैक्स विभाग को 138 करोड़ की वसूली करने के लिए टारगेट दिया गया है.''-डॉ संजीव सिन्हा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

बता दें, गाजियाबाद नगर निगम ने हाल ही में वसुंधरा जोन में बड़ी कार्यवाही करते हुए हैबिटेट मॉल, अहिंसा खंड और रॉयल टावर वैभव खंड में सीलिंग की कार्यवाही की थी. सीलिंग के बाद दुकानदारों ने बकाया हाउस टैक्स जमा कराया था.

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