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अब्बास अंसारी गैंग के नवनीत सचान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की FIR रद्द - Allahabad High Court Order - ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अब्बास अंसारी गैंग के नवनीत सचान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर रद्द कर दी. अदालत ने कहा कि गैंग चार्ट अनुमोदित करने में कानून का पालन नहीं हुआ.

अदालत ने कहा कि गैंग चार्ट अनुमोदित करने में कानून का पालन नहीं हुआ.
अदालत ने कहा कि गैंग चार्ट अनुमोदित करने में कानून का पालन नहीं हुआ. (Etv Bharatफोटो क्रेडिट: इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2024, 7:54 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अब्बास अंसारी गैंग के सदस्य नवनीत सचान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत चित्रकूट की कर्वी कोतवाली में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने नवनीत सचान की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया. कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसपी चित्रकूट को नियमानुसार नए सिरे से गैंग चार्ट तैयार करने की छूट दी है. कोर्ट ने कहा कि डीएम और एसपी चित्रकूट की जिस संयुक्त बैठक में गैंग चार्ट को अनुमोदित किया गया, वह औपचारिकता मात्र थी.

विधिक और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया है. याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता अभिषेक मिश्र, चंद्रकेश मिश्र का कहना था कि जिलाधिकारी और एसपी ने गैंग चार्ट अनुमोदित करते समय स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है. अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की है. केवल रिपोर्ट पर आदेश दिया है, जो कानून का उल्लघंन है. ऐसे में गैंगस्टर एक्ट का केस रद्द किया जाए.

दूसरी ओर अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव का कहना था कि डीएम और एसपी की गत 25 जनवरी की संयुक्त बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा के बाद गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया है. तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने इस तर्क को सही नहीं माना और कहा कि बैठक केवल औपचारिकता थी, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई करें. (Allahabad High Court Order)

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