गाजीपुर: स्पेशल कोर्ट पॉक्सो प्रथम में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले अदालत ने गुरुवार को दोनों आरोपी को सजा (Gang rape with minor in Ghazipur) सुनायी. कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की कड़ी कैद के साथ 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
शुक्रवार को गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ गैंग रैप के मामले में दो आरोपियों को बीस-बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके के साथ पैंतालीस हजार का अर्थ दंड भी लगाया. इस बात की पुष्टि सजा के बाद विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) पॉक्सो कोर्ट रविकांत पांडे ने की है. रविकांत पांडे ने कहा कि 19 जून 2023 को रेवतीपुर थाने में दिल्ली से अपने गांव आई छात्रा को दो आरोपियों अनूप यादव और मिंटू राजभर शाम को जबरदस्ती खेत में उठा ले गए थे और उसके साथ गैंग रेप किया था.