रोहतास: 25 साल पुराने मामले में पूर्व एमएलए सुनील पाण्डे व एमएलसी हुलास पांडेय को रोहतास व्यवहार न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. एक्स एमएलए सुनील पांडे व उनके छोटे भाई एक्स एमएलसी हुलास पांडे को रोहतास व्यवहार न्यायालय ने 25 साल पुराने के मामले में बरी कर दिया है. चोरी की गाड़ी की बरामदगी से जुड़े 25 साल पुराने मामले में रोहतास व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए की कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
रोहतास एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरी ने किया बरी: रोहतास व्यवहार न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम सह विशेष न्यायाधीश उमेश कुमार राय ने मामले की पूरी सुनवाई करते हुए एमएलसी व एक्स एमएलए को बरी करने का आदेश दिया है. दअरसल एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे और उनके भाई लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सह पूर्व एमएलसी हुलास पांडे और उनके सहयोगी मधेश्वरी पांडे को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में से बरी कर दिया गया है.
वाहन चोरी के 25 साल पुराने मामले में आया फैसला:सहायक अभियोजन पदाधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक 25 साल पुराने एक मामले में काराकाट व नासरीगंज थाने की पुलिस ने कछवा इलाके के घरवास डीह निवासी विजय कुमार तिवारी के घर के सामने से एक चोरी की मारुति जिप्सी बरामद की थी. जिसका इस्तेमाल सुनील पांडे और उनके सहयोगी के द्वारा किया जाता था. मामले की प्राथमिकी नासरीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी सकलदेव यादव के द्वारा काराकाट थाने में दर्ज कराई गई थी. जिसे लेकर सुनवाई के बाद रोहतास व्यावहार न्यायालय ने मामले में बरी कर दिया है.