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पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को बड़ी राहत, कोर्ट ने पिस्टल लहराने के आरोप से किया बरी

2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में पिस्टल लहराने के विवाद में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को जिला कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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जिला कोर्ट के सामने पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी व उनके वकील (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 9, 2024, 6:57 PM IST

पलामू: पलामू: 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान पिस्टल लहराने के आरोप में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को बरी कर दिया गया है. जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष दंडाधिकारी अमित प्रकाश सिन्हा की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री को बरी कर दिया है. साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री को बरी किया गया है. 30 नवंबर 2019 को विधानसभा चुनाव के दौरान डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के कोसियारा मतदान केंद्र पर विवाद हुआ था. इस विवाद में पूर्व मंत्री पर पिस्टल लहराने का आरोप लगा था.

दरअसल, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान एक बूथ पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी, इस मामले में पथ निर्माण विभाग प्रमंडल में कार्यरत जूनियर इंजीनियर सह सेक्टर मजिस्ट्रेट राजीव रंजन ने चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, केएन त्रिपाठी पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आईपीसी की धारा 188 और 134 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, यह घटना पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोसियारा स्थित मतदान केंद्र पर हुई थी, पूरे मामले में कोर्ट में 10 लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में असफल रहा. इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर पूर्व मंत्री को बरी कर दिया है.

कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि घटना के दिन कोई फायरिंग नहीं हुई थी. उन पर लगाया गया आरोप झूठा है. पूर्व मंत्री ने कहा कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया. उनकी जान बचाने की कोशिश की गई. फिलहाल उन्हें कोर्ट से न्याय मिला ह.. न्यायपालिका ने गेहूं को भूसे से अलग कर दिया है.

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