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भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही हरियाणा के सोनीपत में पहली FIR, लूट के मामले में केस दर्ज - First FIR Under New criminal Law

First FIR registered under Bharatiya nyaya sanhita in Sonipat : हरियाणा के सोनीपत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहला केस दर्ज किया गया है. सोनीपत के सदर थाने में बिजली ठीक करने जा रहे बिजली कर्मचारी के साथ रतनगढ़- भटगांव रोड पर चार बदमाशों ने लूटपाट और मारपीट की जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला केस दर्ज किया गया है जिसमें सख्त सज़ा का प्रावधान है.

First Case FIR registered under new penal code bharatiya nyaya sanhita in Sonipat of Haryana for Robbery
सोनीपत में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला केस दर्ज (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jul 1, 2024, 8:37 PM IST

सोनीपत में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहले लूट का मुकदमा दर्ज (ETV BHARAT)

सोनीपत :भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने अब पुराने आईपीसी(IPC) की जगह ले ली है. इसके तहत कई तरह के अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हरियाणा के सोनीपत में पहली एफआईआर दर्ज हुई है.

BNS के तहत पहला केस दर्ज :जानकारी के मुताबिक सोनीपत के सदर थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहले लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है. सोनीपत के गांव भटगांव के पास देर रात बिजली कर्मचारी के साथ लूट की वारदात सामने आई थी, जहां 4 बदमाशों ने मिलकर लाठी- डंडों से पहले बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट की और फिर उसकी बाइक और मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए. सदर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सोनीपत में बदमाशों ने की लूटपाट :आपको बता दें कि सोनीपत के बड़वासनी गांव के रहने वाले मनजीत ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि वो भटगांव के पावर हाउस में एएलएम के पद पर कार्यरत है और बीती देर रात रतनगढ़ गांव से बिजली की शिकायत आई थी, जिसके बाद वो बिजली में आई दिक्कत को दूर करने के लिए रतनगढ़ जा रहा था. इस दौरान रतनगढ़- भटगांव रोड पर चार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और चारों बदमाशों ने लाठी-डंडों से उस पर अटैक कर दिया. इस हमले में वो घायल हो गया और बदमाश बाइक के साथ उसका मोबाइल छीनकर मौके से नदारद हो गए. मनजीत ने इसकी शिकायत सदर थाना पुलिस को दी है जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत लूट का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. सदर थाना प्रभारी सेठी मलिक ने बताया कि उन्होंने शिकायत मिलते ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज कर लिया है और इसमें आरोपी को 10 साल की सज़ा हो सकती है. साथ ही अगर वारदात नेशनल हाईवे पर हुई है तो इसमें 14 साल तक की सज़ा हो सकती है.

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