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फिरोजाबाद में अपहरण के बाद मासूम की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा

Firozabad Special Court Order : विशेष जज एससी/एसटी कोर्ट ने साढ़े तीन पहले हुई घटना में फैसला सुनाया.

फिरोजाबाद स्पेशल कोर्ट का आदेश.
फिरोजाबाद स्पेशल कोर्ट का आदेश. (Photo Credit : ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 22 hours ago

फिरोजाबाद :बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में पांच साल के बालक के अपहरण और हत्या के पांच दोषियों को विशेष जज एससी/एसटी एक्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक दोषी को आजीवन कारावास और बाकी चार को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है. नई आबादी छारबाग मोहल्ले में रहने वाले पांच वर्षीय बालक अमित का साढ़े तीन साल पहले अपहरण कर लिया गया था. किडनैपर्स ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब बालक घर के बाहर खेल रहा था. कुछ दिन बाद उसका शव एक मकान से बरामद हुआ था. इस मामले में मासूम के परिजनों की तहरीर पर किडनैपिंग, हत्या और सबूत मिटाने की धारा में केस दर्ज हुआ था. पुलिस ने इस मामले की विवेचना की तो मोहल्ले के ही विकास कुमार, ख्याली राम, जमुना देवी, आकाश और रोहित के नाम प्रकाश में आए. पुलिस ने साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार जेल भेज दिया और कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी.

मामले की सुनवाई विशेष जज एससी/एसटी कोर्ट में हुई. विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि केस के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. साथ ही कई साक्ष्य भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए. कोर्ट ने गवाही और साक्ष्यों के आधार पर विकास को मुख्य आरोपी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर दो लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है. अन्य चार ख्यालीराम, जमुना देवी, आकाश और रोहित को सह अभियुक्त मानते हुए उन्हें तीन-तीन साल के कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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