फिरोजाबाद : फिरोजाबाद में एक युवक ने नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर उसे शादी का झांसा दिया और उससे शारीरिक संबंध भी बनाए. इस मामले की सुनवाई करते हुए जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह की अदालत ने पाॅक्सो अधिनियम के दोषी मयंक उर्फ राम शरण को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अगर मयंक यह अर्थ दंड नहीं चुका पाता तो उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला शिकोहाबाद क्षेत्र की एक कक्षा 8 की छात्रा से जुड़ा है. जिसकी मयंक से दोस्ती हुई थी. मयंक ने लड़की को अपने घर बुलाकर अपने परिवार से शादी की मंजूरी दिलवायी और बाद में शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए. इस संबंध के परिणामस्वरूप लड़की गर्भवती हो गई. जब उसने मयंक से शादी के लिए दबाव डाला तो मयंक ने शादी से इनकार कर दिया. इससे परेशान होकर छात्रा ने मयंक के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में शिकायत दर्ज कराई.