कुचामनसिटी. राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने खरीफ फसल-2023 में चार तहसीलों डेह, सांजू, नागौर और डेगाना के गांवों में अतिवृष्टि व सूखे के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की अधिसूचना जारी की है. विभाग की ओर से 11 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार खरीफ-2023 में फसल खराबे की नियमित गिरदावरी के अनुसार अतिवृष्टि, बाढ़ के कारण 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा माना गया है. इसके कारण प्रभावित गांवों के किसानों को आदान अनुदान भुगतान के आदेश जारी किए हैं.
डेगाना तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि तहसील के एक गांव को छोड़कर पूरे डेगाना तहसील क्षेत्र को सरकार ने अकालग्रस्त घोषित किया है. अकालग्रस्त घोषित होने से जिन किसानों की फसलों में खराबा हुआ है, उन किसानों को फायदा मिलेगा. डेगाना तहसीलदार ने बताया कि डेगाना तहसील के 109 गांव अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं. इसमें एक राजस्व ग्राम चक निंबोला पुरोहितान को इसमें शामिल नहीं किया गया है.