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लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने जब्त किया 5 करोड़ से ज्यादा कैश, DM-SSP ने किया सुरक्षा बलों को ब्रीफ - LOK SABHA ELECTION 2024

LOK SABHA ELECTION 2024 आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है. मतदान प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 16, 2024, 7:37 PM IST

देहरादूनःलोकसभा चुनाव के तहत उत्तराखंड में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत 16 मार्च आचार संहिता लगने से अभी तक कुल 16 करोड़ 5 लाख रुपए की जब्ती हुई है. जिसमें 5 करोड़ 70 लाख कैश, एनडीपीएस और नारकोटिक्स के तहत 3 करोड़ 99 लाख, 2 करोड़ 93 लाख रुपए की शराब और 3 करोड़ 26 लाख रुपए की ज्वैलरी अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं.

हरिद्वार में सबसे ज्यादा जब्ती: हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 8 करोड़ 43 लाख की जब्ती हुई है. नैनीताल जिले में 1 करोड़ 83 लाख और देहरादून जिले में 1 करोड़ 58 लाख की जब्ती हुई है. सर्वाधिक जब्ती पुलिस विभाग, उसके बाद आयकर विभाग और आबकारी विभाग द्वारा किया गया है. लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में राज्य में 8 करोड़ 81 लाख मूल्य की जब्ती हुई थी.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर मौसम विभाग ने मौसम संबंधित अनुमान उपलब्ध कराया है. 17 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा और 18 अप्रैल को उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. 19 अप्रैल को पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल जिले में हल्की बारिश होने की संभावना है. बाकी सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में हीट वेब का कोई भी प्रभाव नहीं होगा.

डीएम-एसएसपी ने किया सुरक्षा बलों को ब्रिफ: 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर देहरादून डीएम और एसएसपी ने चुनाव में ड्यूटी देने वाले अर्द्ध सैनिक बलों को ब्रीफ किया. ब्रीफिंग के दौरान चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, उसके लिए चुनाव के मद्देनजर जिले को 6 सुपर जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें 6 सुपर जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. प्रत्येक थानावार कुल 21 क्यूआरटी टीमें नियुक्त की गई है. उन्होंने कहा कि मतदान की समय सीमा शाम 5 बजे समाप्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. जो व्यक्ति अंदर आ चुके होंगे, वे ही नियम के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

ब्रीफ्रिंग में बताया गया कि मतदान केंद्र और उसके पास किसी भी राजनीतिक दल का चिह्न या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा. मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में केवल मतदाता और पूर्व में अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा. पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाए जाने के अतिरिक्त कोई भी पुलिस कर्मचारी मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करेगा. 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के लिए 17 अप्रैल को 122 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी. बाकी पोलिंग पार्टियां 18 अप्रैल को मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी. 19 अप्रैल को मतदान के मद्देनजर 17 अप्रैल की शाम 5 बजे से उत्तराखंड में धारा 144 लागू कर दी जाएगी.

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