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हरियाणा के स्कूल-कॉलेज के मैदानों पर नहीं हो सकेंगी चुनावी रैलियां, धार्मिक स्थलों से प्रचार पर भी रोक, हाई कोर्ट के आदेश - Haryana Assembly Election 2024

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों को स्कूल-कॉलेजों के खेल मैदान का रैलियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी.

Haryana Assembly Election 2024
Haryana Assembly Election 2024 (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Sep 22, 2024, 6:43 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के सभी स्कूलों और कॉलेज के मैदानों का चुनावी रैलियों में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव रैलियों के लिए राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों को स्कूल-कॉलेजों के खेल मैदान का उपयोग करने की चुनाव आयोग से अनुमति नहीं होगी. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर निषेध लगा हुआ है.

उच्च मानदंडों को बनाए रखना जरूरी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा. चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है. लेकिन आदर्श चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित है व इसका पालन किया जाना चाहिए.

धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं: पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव संबंधी सामग्री का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रम के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

स्टार प्रचारक आचार संहिता का करें पालन: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्टार प्रचारकों द्वारा भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी के लिए रजिस्टर लगाना अनिवार्य किया है. इस रजिस्टर में उम्मीदवार, प्रचारक और राजनीतिक पार्टी का नाम दर्ज करना होगा.

5 अक्तूबर को होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव: प्रत्येक उल्लंघन की तिथि, कार्यवाही, निर्वाचन कार्यालय या चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेशों बारे संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करनी होगी. उल्लंघन के मामलों को सार्वजनिक करना होगा. मीडिया सहित इच्छुक पार्टियां इनसे सूचना ले सकते हैं. बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्तूबर को मतदान होगा. 8 अक्तूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

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