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66 साल के शख्स को मिली 20 वर्ष की कैद, मासूम के साथ गंदी हरकत के लिए जेल में कटेगी जिंदगी - Muzaffarpur Molestation Case

Muzaffarpur Court: बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ मामले में फैसला आ गया है. अब 66 साल के बुजुर्ग की बची हुई जिंदगी कोर्ट में बीतेगी. मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बुजुर्ग को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है और इसके साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. पढ़ें पूरी खबर.

मुजफ्फरपुर में बच्ची से छेड़खानी मामले में कोर्ट का फैसला
मुजफ्फरपुर में बच्ची से छेड़खानी मामले में कोर्ट का फैसला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 9, 2024, 2:31 PM IST

मुजफ्फरपुर:बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. 6 साल पहले एक बच्ची के साथ छेड़खानी मामले में एक बुजुर्ग को 20 साल की सजा सुनायी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. कोर्ट ने बुजुर्ग पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. दंड के रुपए नहीं चुकाने पर अतिरिक्त सजा दी जाएगी.

20 की सजाः दरअसल, शर्मानाक घटना का जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र का है. 66 वर्षीय धनंजय सिंह को विशेष पॉक्सो न्यायधीश ने 20 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई.धंनजय सिंह छह साल से जेल में बंद है. ऐसे में कोर्ट के निर्देश के अनुसार जेल में बिताई अवधि भी सजा में गिनी जाएगी. यानि 14 साल और सजा जेल में रहना होगा. अगर अर्थदंड नहीं चुकाते हैं तो अतिरिक्त सजा होगी. इसके साथ ही पीड़ित को प्रतिकर दिलाने के लिए कोर्ट से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र लिखा जाएगा.

पिता ने दर्ज करायी थी एफआईआरः इस मामले में पुलिस ने धनंजय सिंह को घटना के बाद आठ जून 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. चार अगस्त 2018 को कोर्ट में उसपर चार्जशीट दाखिल की गई थी. मामले में विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने अभियोजन साक्ष्य पेश किया. उन्होंने बताया कि छह गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. बच्ची के पिता ने एफआईआर दर्ज करायी थी.

क्या है मामला? 07 जून 2018 की घटना है. पीड़िता के पिता के अनुसार उनकी 8 वर्षीय बेटी खाना लेकर उसकी दुकान पर आई थी. खाना रखकर वह बगल के सैलून में गई थी. जहां धनंजय सिंह ने उसके साथ अश्लील हरकत की. जब बच्ची के रोने की आवाज आई तो सैलून में गए. आरोपी बुजुर्ग आपत्तिजनक हरकत करते हुए पकड़ा गया था. गवाहों ने भी आरोपों का समर्थन किया, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई है.

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