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जमीन के लिए भाई को उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने बड़े भाई और भतीजे को फांसी की सजा सुनाई - YOUNGER BROTHER MURDER CASE

कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्र पर एक लाख रुपये का लगाया अर्थदंड.

कोर्ट ने सुनाई सजा
कोर्ट ने सुनाई सजा (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 24, 2024, 6:32 PM IST

Updated : 6 hours ago

बरेली: जिले के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत ने 18 बीघा जमीन के लालच में हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सगे भाई और भतीजे को दोषी करार दिया. हत्या के मामले में कोर्ट ने सगे भाई और भतीजे को फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पिता ने पुत्र के साथ मिलकर वर्ष 2014 में अपने छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी थी. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

एडीजीसी के मुताबिक, बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का रहने वाला चरन सिंह अविवाहित था और उसके पास 18 बीघा जमीन थी. सगे भाई रघुवीर और भतीजा तेजपाल चाहते थे कि चरन सिंह अपनी 18 बीघा जमीन उन्हें दे दे. इसको लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था. 20 नवंबर 2014 को चरन सिंह जब पूजा करके घर की तरफ लौट रहा था, तभी उसके सगे बड़े भाई रघुवीर और भतीजे तेजपाल उर्फ मोनू ने उसको घेर लिया था.

इसके बाद भतीजे तेजपाल ने चाचा चरन सिंह को अवैध तमंचे से दो गोलियां मार दी थीं. वह लहूलुहान होकर गिर गया था और उसके बाद उसके सगे भाई रघुवीर ने अपने हाथों से अपने सगे छोटे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. चरन सिंह की हत्या के मामले में बहेड़ी थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी रघुवीर और उसके बेटे तेजपाल उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.


पिता-पुत्र को फांसी की सजा :एडीजीसी दिगंबर पटेल ने बताया कि बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में चली सुनवाई के दौरान 13 गवाह पेश किए गए. अदालत ने 18 बीघा जमीन के लालच में सगे भाई रघुवीर और भतीजे तेजपाल उर्फ मोनू के द्वारा चरन सिंह की निर्मम हत्या के मामले में दोनों को दोषी करार दिय. कोर्ट ने भाई रघुवीर और भतीजे तेजपाल को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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Last Updated : 6 hours ago

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