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अब पति-पत्नी रहेंगे आसपास, बिहार शिक्षा विभाग ने दी खुशखबरी, बड़ी बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर हुई चर्चा - Bihar Education Department

Bihar Teacher Transfer Policy : बिहार शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए खुशखबरी वाली खबर सामने आयी है. जानकारी के अनुसार बड़ी बैठक में पति-पत्नी के आसपास रहने पर ट्रांसफर पॉलिसी में चर्चा हुई है. पढ़ें पूरी खबर.

बिहार शिक्षा विभाग
बिहार शिक्षा विभाग (Etv Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 13, 2024, 10:58 PM IST

पटना :शिक्षक दंपत्तियों के लिए अच्छी खबर है. खासकर ऐसे शिक्षक दंपति जो अलग-अलग जगह पोस्टेड हैं. बता दें कि शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय कमेटी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर रही है जिसकी अध्यक्षता शिक्षा विभाग के सचिन बैद्यनाथ यादव कर रहे हैं. बीते गुरुवार को विभाग में देर शाम इस कमेटी की एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है. बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई उसे पर अब कमेटी के सदस्य काम भी करने शुरू कर दिए हैं.

शिक्षक पति-पत्नी के बारे में सोच रहा शिक्षा विभाग : जो जानकारी शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार यह कमेटी शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में, शिक्षक दंपतियों को एक साथ लाने के लिए पॉलिसी बना रहा है. कई शिक्षक दंपति है जिनमें पति-पत्नी अलग-अलग जगह पर पोस्टेड हैं. शिक्षक संघ भी ऐसे शिक्षक दंपतियों को एक प्रखंड के विद्यालयों में पोस्टिंग किए जाने की मांग कर चुका है. अब नई ट्रांसफर पॉलिसी में अधिकारी यह नई नीति बना रहे हैं कि शिक्षण कार्य में लगे पति-पत्नी की पोस्टिंग आसपास के क्षेत्र में ही संभव हो सके.

तीन कोटि के शिक्षक बिहार में मौजूद : राज्य में अभी के समय तीन कोटि के शिक्षक है लेकिन कुछ ही दिनों में चार कोटि के शिक्षक हो जाएंगे. अभी के समय पहली कोटि में पुराने वेतनमान वाले 34540 सहायक शिक्षक हैं. इनमें प्रारंभिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों का जिला संवर्ग है और माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों का प्रमंडलीय संवर्ग है. अर्थात ऐसे शिक्षकों को अपने जिले अथवा अपने प्रमंडल में ही स्थानांतरण का प्रावधान है. यदि जिला एवं प्रमंडल से बाहर स्थानांतरण लेने की कोशिश करते हैं तो इस स्थिति में उन्हें वरीयता खोनी पड़ेगी.

नियोजित शिक्षकों पर टिकी है नजर : दूसरी कोटि नियोजित शिक्षकों की है जिनका उनके नियोजन इकाई के अंदर ही स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान है. हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी 2020 में महिला और दिव्यांग नियोजित शिक्षकों को अंतर जिला व नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का भी प्रावधान किया गया, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हुआ है.

2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में BPSC शिक्षक : तीसरी कोटि बिहार में बीपीएससी परीक्षा पास कर विद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की है. यह शिक्षक अभी 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में है. चौथी कोटि उन नियोजित शिक्षकों की बन रही है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है और अब नई जगह पदस्थापित किए जाएंगे.

3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी कमिटी : हालांकि शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि शिक्षकों के नई ट्रांसफर पॉलिसी में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को भी वरीयता रहेगी. शिक्षक दंपतियों के ट्रांसफर में वरीयता रहेगी. इसके अलावा जिन शिक्षकों के आश्रित कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं अथवा लाचार हैं उनके लिए भी ट्रांसफर चॉइस में वरीयता रहेगी. बहरहाल यह कमेटी 3 सप्ताह के भीतर अपना रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपेगी. यहां से रिपोर्ट शिक्षा मंत्री के पास जाएगी और फिर नई ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगेगी.

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