बीकानेर.प्रदेश की सरकारी स्कूलों में विद्यालय समय में शिक्षकों के मोबाइल की उपयोग को लेकर पूर्व में जारी आदेशों में शिक्षा विभाग में एक बार संशोधन करते हुए शिक्षकों को स्कूल में शिक्षण कार्य और विभागीय कार्य के लिए मोबाइल उपयोग की छूट दी है. दरअसल संशोधन आदेश में पूर्व के आदेशों की गलत व्याख्या होने का भी जिक्र करते हुए शिक्षा निदेशक ने शिक्षण कार्य के लिए पूर्व में भी मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी नहीं होने की बात कही है.
बाधित नहीं हो कार्य :शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी आदेशों में कहा है कि मोबाइल फोन के उपयोग से कक्षा की अध्ययन प्रक्रिया बाधित ना हो, उसकी एकाग्रता में अनावश्यक विघ्न ना आए. साथ ही डिजिटल शिक्षण के लिए मोबाइल का उपयोग अध्ययन अध्यापन के लिए हो.
शिक्षकों को हिदायत :जारी आदेशों में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करने की शिक्षकों से अपेक्षा की गई है और यही भी अपेक्षा की गयी है कि शिक्षक उक्त की पालना कर, अपना सहयोग प्रदान करेंगे.