नई दिल्ली:ईडी ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को पेश किया. विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष खान को पेश किया गया. कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दे दी है. जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों और सबूतों के साथ उनका आमना-सामना कराना जरूरी है. अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वकील ने मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया. ED ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह "बहस" करते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. खान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं. इन्होंने आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है. नकदी का भी इस्तेमाल किया गया है. एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की गई.
समन पर पेश नहीं हो रहे खानः ईडी ने खान पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए और वह केवल एक बार पेश हुए. वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद. 50 वर्षीय विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, दो एफआईआर, एक सीबीआई द्वारा वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित और दूसरी दिल्ली एसीबी द्वारा कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है.