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नोएडा में वोटिंग के दिन ड्रोन कैमरे पर रहेगी रोक, इन दुकानों पर भी दो दिनों तक रहेगी पाबंदी - Drone Camera ban on Voting

नोएडा में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. इस दौरान शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी. ड्रोन कैमरे पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा. इसके अलावा शराब, बार समेत कुछ दुकानों पर 48 घंटे तक प्रतिबंध रहेगा.

मतदान के दिन ड्रोन कैमरे पर रहेगा प्रतिबंध
मतदान के दिन ड्रोन कैमरे पर रहेगा प्रतिबंध

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 21, 2024, 4:37 PM IST

नोएडा: नोएडा में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. इस दौरान शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी. वहीं, गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने इस दिन ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. मतदान के दिन तक पुलिस और प्रशासन की अनुमति के बगैर किसी भी आयोजन में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

जिला प्रशासन के निर्देश के चलते ड्रोन कैमरा संचालकों ने बुकिंग लेना बंद कर दिया है. वहीं, वोटिंग से ठीक दो दिन पहले यानी 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री और संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में स्थित सभी देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप और भांग की दुकानें और शराब के थोक विक्रेता, होटल, बार, रेस्तरां और क्लब खोलने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा.

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 4 जून, 2024 को फूल मण्डी फेस-2, नोएडा में होने वाली मतगणना के दौरान भी गौतमबुद्ध नगर की समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप एवं फुटकर दुकानें एवं थोक शराब दुकानदारों, होटल, बार, रेस्तरां, क्लब और अन्य संस्थान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.

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