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रांची में सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य, पुलिस मुख्यालय ने सरकार को भेजा प्रस्ताव - DGP KEEN TO INSTALL CCTV

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कर्नाटक की तर्ज पर झारखंड में सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है.

DGP KEEN TO INSTALL CCTV
डीजीपी अनुराग गुप्ता झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के इच्छुक (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 23, 2025, 5:19 PM IST

रांची: झारखंड पुलिस राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए यहां के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस की तर्ज पर एक्ट लाने जा रही है. सीसीटीवी के दायरे में पूरे शहर को लाने के लिए एक्ट में कई तरह के प्रावधान हैं जिसके तहत प्रतिष्ठान मालिकों को खुद से सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा. इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है.

झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगेः अनुराग गुप्ता (Etv Bharat)

क्या है पूरा मामला

राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाने के लिए शहर के हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है. झारखंड पुलिस ने इसके लिए बेंगलुरु पुलिस के कर्नाटक सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम का गहराई से अध्ययन किया है. झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया की इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकने और अपराध में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए है.

एक्ट में यह प्रावधान रहेगा की अधिक भीड़ भाड़ वाले मॉल, प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट और जिस इलाके में 100 से ज्यादा लोग रहते हों वहां सभी निजी तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं.

सीसीटीवी कैमरे लगाना हो जाएगा अनिवार्य

सरकार द्वारा अगर एक्ट को पास कर दिया जाता है तो अधिकांश बड़े प्रतिष्ठान के आसपास प्रतिष्ठानों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य हो जाएगा. डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सरकार एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह तय करेगी कि किन-किन प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं. स्थान चिन्हित करने के बाद निजी तौर पर वहां के प्रतिष्ठान मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. एक्ट में यह भी नियम रहेगा कि सीसीटीवी फुटेज को हर हाल में 30 दिनों तक सेव रखा जाय.

क्या है बेंगलुरु पुलिस के एक्ट में

कर्नाटक सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम के जरिए यह नियम बनाया गया है कि 500 से या अधिक लोगों की मासिक आवाजाही वाले प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, सीसीटीवी कैमरे के रख रखाव की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान मालिकों की होगी. कमरे को पूर्ण एचडी रेजोल्यूशन, नाइट विजन क्षमता और 30 दिन की स्टोरेज क्षमता सहित होना चाहिए.

एक्ट के तहत सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों के परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है. एक्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कैमरा की रेंज सड़क की तरफ से 50 मी जरूर होना चाहिए.

कर्नाटक पुलिस एक्ट का अध्ययन के बाद तैयार हुआ प्रस्ताव

झारखंड पुलिस ने कर्नाटक पुलिस के उस एक्ट को लेकर भी अध्ययन किया जिसमें निगम क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्राइवेट संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है.

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जब वह डीजीपी कॉन्फ्रेंस में गए थे तब वहां कर्नाटक के डीजीपी से उनकी बात हुई और इस एक्ट के बारे में पता चला. डीजीपी के अनुसार कम से कम निगम क्षेत्र में सभी प्रमुख प्राइवेट स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए. कर्नाटक पुलिस की तर्ज पर वे भी इसके लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं. इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है.

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