चंडीगढ़ : डेरा प्रमुख राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से आज भी राहत नहीं मिल सकी है. नतीजतन उसे अभी भी हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में ही रहना होगा. हाईकोर्ट ने पूरे मामले में हरियाणा सरकार और डेरा प्रमुख की फरलो का विरोध जताने वाली एसजीपीसी को भी नोटिस जारी किया है.
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मांगी थी फरलो :गौरतलब है कि राम रहीम ने 21 दिन की फरलो की मांग के संबंध में हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन बेंच ने मामले की सुनवाई 31 जुलाई 2024 तक स्थगित कर दी है. राम रहीम ने जून महीने में हाइकोर्ट में फरलो के लिए याचिका दायर कर तर्क दिया था कि उसे डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में शामिल होना है. इस पर हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए नाराज़ लहजे में कहा था कि पहले कार्यक्रम रखते हो और उसके बाद कोर्ट में याचिका लगाकर मंजूरी के लिए दबाव डालते हो.
लोकसभा चुनाव से पहले नहीं मिली फरलो :आपको बता दें कि इससे पहले भी डेरा प्रमुख ने लोकसभा चुनाव से पहले फरलो मांगी थी. उसने कहा था कि वो 14 दिन की फरलो का हकदार है लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी थी.
हाइकोर्ट की सख्ती से रुकी पैरोल :हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो नहीं दी थी. डेरा प्रमुख इससे पहले कई बार फरलो और पैरोल लेकर जेल के बाहर आ चुका है.