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डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली कोई राहत, अब महीने के अंत में होगी सुनवाई - No Relief to Dera chief from HC

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jul 2, 2024, 10:08 PM IST

Updated : Jul 2, 2024, 10:44 PM IST

Dera chief Ram Rahim did not get relief from Punjab and Haryana High Court : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की किस्मत लगता है कि उसका साथ नहीं दे रही है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से फिर से राम रहीम को झटका लगा है और अदालत से उसे किसी तरह की राहत नहीं मिल सकी है. बेंच ने मामले की सुनवाई 31 जुलाई 2024 तक स्थगित कर दी है. राम रहीम ने जून महीने में हाइकोर्ट में फरलो के लिए याचिका दायर की थी.

Dera chief Ram Rahim did not get relief from Punjab and Haryana High Court Notice issued to Haryana Government and SGPC on Furlough Plea
डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से झटका (Etv Bharat)

चंडीगढ़ : डेरा प्रमुख राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से आज भी राहत नहीं मिल सकी है. नतीजतन उसे अभी भी हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में ही रहना होगा. हाईकोर्ट ने पूरे मामले में हरियाणा सरकार और डेरा प्रमुख की फरलो का विरोध जताने वाली एसजीपीसी को भी नोटिस जारी किया है.

कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मांगी थी फरलो :गौरतलब है कि राम रहीम ने 21 दिन की फरलो की मांग के संबंध में हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन बेंच ने मामले की सुनवाई 31 जुलाई 2024 तक स्थगित कर दी है. राम रहीम ने जून महीने में हाइकोर्ट में फरलो के लिए याचिका दायर कर तर्क दिया था कि उसे डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में शामिल होना है. इस पर हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए नाराज़ लहजे में कहा था कि पहले कार्यक्रम रखते हो और उसके बाद कोर्ट में याचिका लगाकर मंजूरी के लिए दबाव डालते हो.

लोकसभा चुनाव से पहले नहीं मिली फरलो :आपको बता दें कि इससे पहले भी डेरा प्रमुख ने लोकसभा चुनाव से पहले फरलो मांगी थी. उसने कहा था कि वो 14 दिन की फरलो का हकदार है लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी थी.

हाइकोर्ट की सख्ती से रुकी पैरोल :हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो नहीं दी थी. डेरा प्रमुख इससे पहले कई बार फरलो और पैरोल लेकर जेल के बाहर आ चुका है.

एसजीपीसी जता चुकी विरोध :शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम के बार-बार जेल से बाहर आने पर विरोध जताया था. इसके बाद हाइकोर्ट ने 29 फरवरी को हरियाणा सरकार को कोर्ट की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार नहीं करने के आदेश दिए थे. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एसजीपीसी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. कहा गया था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश पूरे होने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच डेरा प्रमुख की अर्जी पर सुनवाई करेगी, जो अब जुलाई के अंत तक स्थगित कर दी गई है.

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Last Updated : Jul 2, 2024, 10:44 PM IST

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