नूंह:जिले के पिनगवां खंड की ग्राम पंचायत चांदडाका के सरपंच अली मोहम्मद पर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप के चलते जिला उपायुक्त ने पद मुक्त कर दिया. सरपंच ने जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए थे.
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच पर गांव की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकान बनाने के आरोप है, इसको लेकर लंबे समय से जांच चल रही थी. पुनहाना के एसडीएम ने भी जांच को सही माना. इसके अलावा मौके से अधिकारियों की रिपोर्ट और निशानदेही भी संलग्न है. जिसमें भी सरपंच को कब्जाधारी दर्शाया गया है. वहीं शिकायतकर्ता यूसुफ पुत्र खुशी खां निवासी चांदडाका की ओर से फोटो और दस्तावेज पेश किए गए हैं. सरपंच ने ग्राम पंचायत की उन्हीं दुकानों में चुनावी कार्यालय बनाया हुआ था.
सरपंच ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए : जानकारी के मुताबिक 28 मार्च 2024 को भी खंड विकास पंचायत अधिकारी ने पंचायत की जमीन से कब्जा हटाने के लिए सरपंच को पत्राचार किया था. गत 30 सितंबर को भी फिरोजपुर झिरका उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान भी सरपंच द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया. जिसके चलते सभी दस्तावेजों को आधार मानते हुए पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 175(एन) के तहत जिला उपायुक्त ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत चांदडाका खंड पिनगवां के सरपंच पद को रिक्त घोषित कर दिया है. साथ ही, खंड विकास पंचायत अधिकारी को बहुमत वाले पंच को जल्द ही रिकॉर्ड सौंपने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.