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ED के समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान की दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग खारिज - Amantullah Case Hearing - AMANTULLAH CASE HEARING

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद अमानतुल्लाह हाईकोर्ट और सुप्रीम में गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिली. राऊज एवेन्यू कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है.

अमानतुल्लाह खान केस पर सुनवाई
अमानतुल्लाह खान केस पर सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 16, 2024, 8:42 AM IST

Updated : Aug 16, 2024, 10:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी की ओर से जारी समन को नजरअंदाज करने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की दस्तावेजों की मांग करनेवाली याचिका को खारिज कर दिया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने आरोप तय करने के मामले पर 24 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ईडी ने शिकायत और गवाहों की पूरी सूची आरोपी को दे दी है. ऐसे में अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं है.

बता दें, कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को 27 अप्रैल को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. दरअसल, ईडी ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुडे़ मनी लॉड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान को मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे.

ईडी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके पहले 11 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की औऱ अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक, छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लाउंड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.

ईडी की चार्जशीट में आरोपी कौन?
बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद अमानतुल्लाह हाईकोर्ट और सुप्रीम में गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिली. राऊज एवेन्यू कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेजों की चार्जशीट पर ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर हैं. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

ईडी के मुताबिक, ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

जानिए, सीबीआई की चार्जशीट में क्या है?
इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. सीबीआई ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं. सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली वक्फ बोर्ड केसः भर्ती गड़बड़ियों के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टली

Last Updated : Aug 16, 2024, 10:36 PM IST

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