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विदेशी मेहमानों को क‍िराये पर मकान देने को लेकर द‍िल्‍ली पुल‍िस ने जारी की गाइडलाइन - GUIDELINES FOR FOREIGNERS TENANT

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 14, 2024, 8:59 PM IST

द‍िल्‍ली में व‍िदेश‍ियों को ठहराने या क‍िराये पर प्रॉपर्टी देने के मामले को लेकर अब द‍िल्‍ली पुल‍िस ने गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत व‍िदेशी नागर‍िकों को रेंट पर मकान या प्रॉपर्टी आदि देता है तो उसकी सूचना विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को देना जरूरी होगी.

द‍िल्‍ली में व‍िदेशी मेहमानों को लेकर द‍िल्‍ली पुल‍िस की गाइडलाइन जारी
द‍िल्‍ली में व‍िदेशी मेहमानों को लेकर द‍िल्‍ली पुल‍िस की गाइडलाइन जारी (ETV BHARAT)

नई द‍िल्‍ली: द‍िल्‍ली में ठहरने वाले व‍िदेश‍ियों को क‍िराये पर प्रॉपर्टी देने के मामले को लेकर अब द‍िल्‍ली पुल‍िस सख्‍त नजर आ रही है. अब अगर कोई व‍िदेशी नागर‍िकों यहां पर रेंट पर मकान या प्रॉपर्टी आदि देता है तो उसकी सूचना विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को देनी जरूरी होगी. साथ ही संबंध‍ित व‍िदेशी क‍िरायेदार का वेर‍िफ‍िकेशन कराने के ल‍िए सभी जरूरी जानकारी लोकल पुल‍िस स्‍टेशन में जमा करानी होगी. इसको लेकर द‍िल्‍ली पुल‍िस की ओर से गाइडलाइन जारी की गई.

द‍िल्‍ली पुल‍िस की प्रवक्‍ता डीसीपी सुमन नलवा के मुताब‍िक अक्‍सर देखने में आया है क‍ि विदेशी नागरिकों को अपनी संपत्ति किराए पर देते समय प्रॉपर्टी के माल‍िक/प्रशासक/प्रबंधक आद‍ि इन विदेशी मेहमानों के ठहरने की जानकारी एफआरआरओ के साथ साझा नहीं करते हैं. विदेशी नागरिक अधिनियम, विदेशी (संशोधन) आदेश, 2016 और विदेशी (संशोधन) नियम, 2016 के मुताब‍िक होटल संचालकर/प्रॉपर्टी ऑनर/प्रशासक/मैनेजर के लिए एफआरआरओ को उनके (विदेशी नागरिकों) अपने परिसर में ठहरने या रहने वालों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है. यह जानकारी संबंध‍ित की तरफ से उनके आगमन के 24 घंटे के भीतर देना जरूरी है. इस संबंध में फॉर्म 'सी' भरकर या तो ऑनलाइन (https://Indianfrro.gov.in)या ऑफलाइन, एफआरआरओ के कार्यालय में जाकर फार्म जमा करके जानकारी दी जा सकती है.

फॉर्म 'बी' के निर्धारित प्रारूप के अनुसार रजिस्टर बनाकर रखना अन‍िवार्य

पुल‍िस प्रवक्‍ता के मुताब‍िक हर व्यक्ति जो किसी विदेशी को संपत्ति किराए पर दे रहा है, उसको फॉर्म 'बी' के निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर बनाकर रखना अन‍िवार्य है. साथ ही इसको किसी भी पंजीकरण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या हेड कांस्टेबल के पद से नीचे के नहीं होने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के वक्‍त प्रस्तुत किया जाना है.

नियमों और विनियमों की अनदेखी करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

इसके अलावा, संपत्ति के मालिक/प्रशासक/प्रबंधक के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी ड‍िटेल सबम‍िट करके विदेशी नागर‍िक किरायेदारों के बारे में जानकारी देंगे, ज‍िससे उनके पुराने र‍िकॉर्ड को वेर‍िफाई क‍िया जा सकेगा. दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में सभी होटल मालिकों/संपत्ति मालिकों/प्रशासकों/प्रबंधकों से सहयोग का आग्रह भी क‍िया है. साथ ही यह भी कहा है कि अगर इन नियमों और विनियमों की अनदेखी की जाती है तो उसके ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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