नई दिल्ली:दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-2 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है. अब राजधानी में केवल GRAP-1 के नियम लागू रहेंगे, जिन पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी. आइए जानते हैं कि क्या-क्या प्रतिबंध हटाए गए हैं और अभी क्या प्रतिबंध जारी रहेंगे.
वायु गुणवत्ता में सुधार:वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप-समिति द्वारा सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता और मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा की गई. समिति ने पाया कि अनुकूल मौसम, हवा के बेहतर वेग और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में कमी के कारण दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index, AQI) गिरकर 186 तक पहुंच गया है. यह स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी से काफी नीचे है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा GRAP-2 लागू करने के लिए निर्धारित 300 के मानक से 114 अंक कम है.
GRAP-2 के तहत हटाए गए प्रतिबंध GRAP-2 के तहत लगाए गए कुछ प्रमुख प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया गया है, जिनमें शामिल हैं.
• डीजल जनरेटरों पर लगी रोक हटाई गई: अब वाणिज्यिक व औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल जनरेटरों का उपयोग किया जा सकेगा.
• पार्किंग शुल्क में वृद्धि समाप्त: निजी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क में की गई बढ़ोतरी को अब वापस ले लिया गया है.
• सीएनजी, ई-बसों व मेट्रो सेवाओं में बदलाव: सार्वजनिक परिवहन में अतिरिक्त फेरे लगाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है.
• सुरक्षा गार्ड्स के लिए हीटर देने का निर्देश समाप्त: आवासीय सोसाइटियों को अब अपने सुरक्षा गार्ड्स को हीटर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है.
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GRAP-1 के तहत जारी रहेंगे ये प्रतिबंधवायु की गुणवत्ता को स्थिर बनाए रखने के लिए GRAP-1 के तहत लगाए गए प्रतिबंध लागू रहेंगे. इनमें ये शामिल हैं. • होटल और रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी का उपयोग प्रतिबंधित: धुआं व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह प्रतिबंध जारी रहेगा. • पुराने वाहनों पर सख्ती: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर सख्त निगरानी जारी रहेगी, जिससे इस तरह के वहां न संचालित हों. • निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय: प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक और धूल नियंत्रण के उपाय अनिवार्य रहेंगे. • कचरा जलाने पर सख्ती: खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर प्रतिबंध और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जरूरत पड़ने पर GRAP-2 फिर से लागू होगा: CAQM की उप-समिति ने ये स्पष्ट किया है कि वायु गुणवत्ता परिदृश्य की नियमित निगरानी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर GRAP-2 के नियमों को फिर से लागू किया जाएगा. वायु गुणवत्ता में गिरावट की स्थिति में कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखा जा सके. फिलहाल, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए GRAP-2 के प्रतिबंध हटाने के निर्णय से राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए GRAP-1 के तहत सख्ती जारी रहेगी.