नई दिल्ली: राजधानी में 26 अप्रैल को होने वाला महापौर का चुनाव स्थगित हो गया है. निगम सचिव शिवा प्रसाद की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 19 अप्रैल को पार्षदों को वितरित किए गए एजेंडा के अनुसार, शुक्रवार सुबह 11:00 बजे महापौर चुनाव के लिए होने वाली निगम सदन की बैठक स्थगित हो गई है. मेयर चुनाव तक वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर बने रहेंगे. बताया जा रहा है कि कल मेयर चुनाव नहीं होगा, लेकिन निगम सदन की बैठक होगी. ऐसे में बैठक हंगामेदार होने की पूरी संभावना है.
बताया गया है कि जैसा कि वितरित किए गए एजेंडा में दिया गया था कि यदि चुनाव आयोग से एनओसी मिलती है और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है, तब ही 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. अंततः एजेंडे में दी गई शर्त के अनुसार चुनाव आयोग से मेयर चुनाव के लिए एनओसी मिल जाने के बावजूद एलजी ऑफिस से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए पार्षदों में से किसी भी पार्षद की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकी, जिसके चलते शुक्रवार को होने वाली निगम सदन की बैठक को स्थगित किया जाता है.
वहीं, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की विशेष सचिव द्वितीय सोनालिका जिवानी द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि उपराज्यपाल कार्यालय से मिले आदेश के अनुसार यह कहा गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से बिना इनपुट प्राप्त किए हुए हम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं. हम एमसीडी के प्रशासक के रूप में पीठासीन अधिकारी की एक तरफा नियुक्ति नहीं कर सकते. नोटिस में यह भी बताया गया है कि एलजी कार्यालय के निर्देशानुसार, जब तक नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होता है, तब तक मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर अपना पद धारण करेंगे, जिससे जनता के काम में कोई समस्या न आए.
बता दें, 24 अप्रैल को चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में महापौर का चुनाव कराने के लिए एनओसी दे दी गई थी. लेकिन गुरुवार शाम को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने के चलते एलजी ऑफिस द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को भेजी गई. उसके बाद कमिश्नर के निर्देश के बाद निगम सचिव शिवा प्रसाद ने महापौर चुनाव के स्थगन का आदेश जारी किया.