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दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की राहत रखी बरकरार, अगली सुनवाई 9 मई को

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत को बरकरार रखी है.

Delhi High Court,  ओएसडी लोकेश शर्मा
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की राहत रखी बरकरार.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 22, 2024, 9:22 PM IST

नई दिल्ली.दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत बरकरार रखी है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी.

आज समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी. 8 दिसंबर 2023 को राजस्थान सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी. इस पर राजस्थान सरकार के वकील संदीप झा ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान में सरकार बदल गई है, ऐसे में इस केस में सरकार से निर्देश लेना होगा. बता दें कि 13 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने अर्जी दाखिल कर लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए कहा था कि शर्मा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि लोकेश शर्मा ने अब तक अपना फोन जांच के लिए नहीं दिया है. 29 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक 9 नवंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दी थी. 9 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रखी थी.

पढ़ेंः राजस्थान फोन टैपिंग मामले में गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से मिली राहत बरकरार

लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 26 मार्च, 2021 को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी.

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