नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि वो यमुना के जलग्रहण इलाके से अतिक्रमण हटाएं. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने डीडीए से यमुना के जलग्रहण इलाके में कम से कम 10 बायोडाइवर्सिटी पार्क और वेटलैंड्स के निर्माण पर स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना के जलग्रहण क्षेत्र से निर्माण के मलबे को हटाने और वैज्ञानिक तरीके से यमुना को पुनर्जीवित करने की कोशिश युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए. कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि वो यमुना रिवरफ्रंट को ग्रीन हॉर्टिकल्चर के रूप में विकसित करने पर विचार करें. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वो यमुना रिवरफ्रंट पर मनोरंजन क्षेत्र बनाने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करें.
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