नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा कोर्ट में कथित मारपीट से संबंधित मामले में बीजेपी नेता गौरव भाटिया की ओर से यूट्यूब चैनलों और कुछ ट्विटर अकाउंट पर से पोस्ट और वीडियो हटाने की मांग करने वाली अंतरिम राहत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 5 फरवरी को गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी यू-ट्यूब चैनलों को नोटिस जारी करते हुए फिलहाल यू-ट्यूब चैनलों से खबर हटाने से इनकार कर दिया था. भाटिया ने याचिका दायर कर कहा है कि इन यू-ट्यूब चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई थी. भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कहा गया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, उसके बावजूद झूठी खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इन यू-ट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है.