नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या वो मकोका मामले के आरोपी और आप विधायक नरेश बाल्यान ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करना चाहते हैं. जस्टिस विकास महाजन इस मामले पर कल यानि 29 जनवरी को भी सुनवाई करेंगे.
दरअसल आज सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला नहीं बनता है. तब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि नरेश बाल्यान खुद उम्मीदवार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर बाल्यान के खिलाफ कई गवाह उसी इलाके के हैं. ऐसे में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है. तब कोर्ट ने पूछा कि क्या कस्टडी पेरोल पर रिहा किया जा सकता है? तब अमित प्रसाद ने कहा कि इस पर उन्हें निर्देश लेना होगा. तब कोर्ट ने कहा कि कल 29 जनवरी को निर्देश लेकर आइए. हम सुनवाई करेंगे.
'बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला बनता ही नहीं': बता दें कि 23 जनवरी को बाल्यान की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ मकोका का मामला बनता ही नहीं है. सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि जिस दिन उगाही से जुड़े एक मामले में उनको ज़मानत मिली, उसी दिन मकोका मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया. हालाकि उगाही मामले में कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि बाल्यान के खिलाफ कोई पैसे का लेन-देन नहीं मिला. पाहवा ने कहा कि दो इकबालिया बयान जिसमें बाल्यान को सिंडिकेट का हिस्सा बताया गया था. इकबालिया बयान में बाल्यान का नाम लिया गया था, और वह भी कोरे कागज पर, जबकि इकबालिया बयान डीसीपी द्वारा और स्वतंत्र माहौल में दर्ज किया जाना चाहिए.
बाल्यान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को 20 जनवरी को नोटिस: हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को बाल्यान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बाल्यान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि 15 जनवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. 4 जनवरी को मकोका से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने मामले में एक आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ मकोका की धारा 3 के तहत लगभग 300 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया है.
नरेश बाल्यान के चल रहे हैं दो मामले: बता दें कि 4 दिसंबर 2024 को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात में गिरफ्तार किया था. इससे पहले बीजेपी ने नरेश बाल्यान का एक ऑडिया क्लिप जारी किया था, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी.
बाल्यान उत्तम नगर से AAP विधायक: दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज करायी गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान 2015 से उत्तम नगर विधानसभा सीट से AAP विधायक है.
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