नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के दो सह-आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट अधूरी है, ऐसे में आरोपियों को डिफॉल्ड जमानत पाने का हक नहीं है. हाईकोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी चाहें तो नियमित जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.
इस मामले में सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में हैं. सत्येंद्र जैन ने हाल ही में राऊज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है. उनकी याचिका पर कोर्ट 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं. इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.