दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस में जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित - DEFAMATION CASE AGAINST AATISHI

आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली आतिशी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 18, 2025, 9:09 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में शनिवार को सुनवाई टल गई है. इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी गई है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 जनवरी 2025 को मामले में फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

सेशंस कोर्ट ने 22 नवंबर 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के आदेश पर रोक लगा दिया था. एडिशनल चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. 30 सितंबर 2024 को सेशंस कोर्ट ने आतिशी की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसी मामले में 23 जुलाई 2024 को आतिशी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत भी दी थी.

प्रवीण शंकर कपूर ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की है. कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. कपूर ने याचिकी में ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. बता दें कि 16 मई 2024 को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे.

आम आदमी पार्टी का दावा निराधारःप्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में कहा है कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है.कपूर ने याचिका में 27 जनवरी 2024 को केजरीवाल के ट्विटर पोस्ट का जिक्र किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी ने सात आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था, ताकि दिल्ली की सरकार को गिराया जा सके. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया है.

ये भी पढ़ें:

  1. मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को सीएम आतिशी ने सेशंस कोर्ट में दी चुनौती
  2. आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस में अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को
  3. CM केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में BJP नेता ने दर्ज कराया बयान

ABOUT THE AUTHOR

...view details