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कांग्रेस की तीन सालों के इनकम टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित - Congress income tax reassessment

Congress income tax reassessment case: कांग्रेस के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट मामले पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट गुरुवार या शुक्रवार को फैसला सुना सकती है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 20, 2024, 8:52 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. बुधवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 21 या 22 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा.

कांग्रेस पार्टी की याचिका में तीन वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू की है. वे ज्यादा से ज्यादा छह वित्तीय वर्ष पीछे का रिअसेसमेंट कर सकते हैं.

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सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी की ओर दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में कितने का अंतर है तब इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि 520 करोड़ रुपये का बकाया है. बता दें, बुधवार को ही कांग्रेस पार्टी ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष चार विभिन्न वित्तीय वर्षों के दौरान का इनकम टैक्स रिअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी.

कोर्ट ने इस याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया. इससे पहले 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

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