नई दिल्ली: अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले में उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया है. बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दोषियों की ओर से जुर्माने और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति की जानकारी दी गई. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. कोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को अंकित सक्सेना के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित के प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया.
15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था.
सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की. दोषियों की ओर से पेश इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा था कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर चलाया जा रहा है.
2018 में हुई थी अंकित सक्सेना की हत्या:2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. कथित तौर पर अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे. कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को इस हत्याकांड के तीन दोषियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था. धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है.