देहरादून:स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की अदालत ने गोद ली गई 2 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.
डोईवाला निवासी महिला ने 6 दिसंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 17 साल पहले हुई थी और शादी के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई. महिला छोटा-मोटा का काम करती थी,लेकिन उसका पति नशे का आदि था और कोई काम नहीं करता था.जिसके बाद पति पत्नी ने नियम के अनुसार 21 दिन की बच्ची को साल 2019 में गोद लिया था.गोद लेने के दो साल बाद महिला ने पति को बच्ची के साथ गलत हरकत करते हुए देखा और उस दौरान घर पर महिला की बहन भी मौजूद थी. इस तरह की घटना महिला के पति द्वारा पहले भी की गई थी.