उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

जगदीशपुरा जमीन कांड : शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष और उसके साथी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

जगदीशपुरा जमीन कांड मामले में शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष (Shahi Jama Masjid President) और उसके साथी पर केस दर्ज हुआ है. यह कार्रवाई दो करोड़ की धोखाधड़ी में की गई है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 21, 2024, 3:24 PM IST

आगरा:चर्चित जगदीशपुरा जमीन कांड से सुर्खियों में आए शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष और उसके जिम संचालक साथी पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है. एक जमीन के सौदे की रकम लेने के बाद भी आरोपियों ने बैनामा नहीं किया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

आगरा की शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरेशी पर धोखाधड़ी के आरोप में मुक़दमा दर्ज कराया गया है. उनके एक साथी को भी एफआईआर में नामजद किया गया है. पुष्पांजलि गोल्ड कॉलोनी शमसाबाद रोड निवासी हरेंद्र राजावत ने पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ को शिकायती पत्र सौंपा था. इसमें आरोप लगाया गया कि दो साल पहले शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरेशी और एडीए में दलाली करने वाले एक शख्स से मुलाकात हुई थी. कमेटी अध्यक्ष जाहिद ने ताजनगरी फेस-2 में 234 वर्ग मीटर का एक भूखंड बेचने की बात बताई. वादी हरेंद्र को अपने फाइनेंस कंपनी के विस्तार के लिए जगह की आवश्यकता थी. भूखंड देखने के बाद दोनो पक्षों की सौदे पर सहमति बन गई.

आरोपियों ने बताया कि उक्त भूखंड की मालकिन शालिनी सक्सेना निवासी नोएडा की पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े सभी प्रपत्र उनके पास हैं. भूखंड का सौदा 2.10 करोड़ रुपये में तय हो गया. जाहिद ने रकम की पेशगी के तौर पर 50 फीसदी पहले देने की मांग की. फरवरी 2022 में वादी हरेंद्र ने 1.05 करोड़ दे दिए. आधी पेशगी देने के बाद जाहिद कहने लगा कि भूखंड की मालकिन पूरा पैसा मांग रही हैं. इस दौरान आरोपियों ने हरेंद्र के पिता के नाम एक पावर ऑफ अटार्नी भी कर दी. हरेंद्र ने बताया कि उन्होंने किसी तरह इंतजाम करके जाहिद और एडीए दलाल जिम संचालक सोहैल खान को 2.10 करोड़ की पूरी रकम अदा कर दी. इसके बाद दोनों आरोपी बैनामा के नाम पर टहलाने लगे.

पिछले साल अगस्त में एडीए ने हरेंद्र द्वारा खरीदे गए भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया था. छानबीन करने पर पता चला कि भूखंड की असली मालकिन शालिनी श्रीवास्तव हैं. पावर ऑफ अटार्नी भी जाहिद ने फर्जी बनवाई हैं. उसी पावर ऑफ अटार्नी को हरेंद्र के पिता के नाम भी कर दिया. जालसाजी का खुलासा होने पर वादी ने आरोपियों पर कार्रवाई कराने की धमकी दी. आरोपियों ने रकम वापसी के लिए समय मांगा. 8 माह तक दोनों रकम वापस करने के लिए टहलाते रहे. शिकायती पत्र पर एसीपी की जांच रिपोर्ट के बाद आरोपी जाहिद और सोहैल के खिलाफ़ थाना ताजगंज में धोखाधड़ी के आरोप में मुक़दमा दर्ज किया गया. डीसीपी सिटी सूरज राय का कहना हैं कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है. साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

भूखंड खरीदने के लिए वादी ने बेचीं 11 संपत्तियां

जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और एडीए के तथाकथित दलाल सोहैल खान को भूखंड की रकम देने के लिए वादी हरेंद्र ने अपनी 11 संपत्तियां बेच डालीं. पत्नी के जेवरात, कार सहित सभी कीमती चीज़ों को बेचना पड़ा. इसके बाद 2.10 करोड़ की भारी-भरकम रकम जुटा पाए. हरेंद्र अपने पिता और पत्नी के साथ मिलकर एक फाइनेंस कंपनी चलाता था. अब कंपनी भी कर्ज में डूबी है. वहीं, परिवार भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है.

शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरैशी का नाम जगदीशपुरा जमीन कांड से भी जुड़ा था. जाहिद को एक कैबिनेट मंत्री का करीबी भी बताया जाता है. जगदीशपुरा जमीन कांड के मुख्य आरोपी कमल चौधरी और जेल गए तत्कालीन एसओ से भी जाहिद के संपर्क थे. इसे लेकर पुलिस ने जाहिद से पूछताछ भी की थी. अब जाहिद के खिलाफ थाना ताजगंज में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है.

यह भी पढ़ें:जालसाजों ने Whatsapp पर DGP की फोटो लगाकर अफसरों से मांगी गोपनीय जानकारी, UP पुलिस अलर्ट

यह भी पढ़ें:सीमा परिहार; एक अपहरण ने बनाया डाकू, बेटे के मोह में छोड़ी बंदूक, Big Boss में जमाई धाक

ABOUT THE AUTHOR

...view details