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गोशाला में गाय की संदिग्ध मौत, पिलर से रस्सी के सहारे कसकर बांधा गया था गला और खुर, पुलिस ने दर्ज किया मामला - COW SUSPICIOUS DEATH SUNDERNAGAR

सुंदरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में गाय की मौत का मामला सामने आया. पुलिस ने गाय मालिक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है.

गोशाला में गाय की संदिग्ध मौत
गोशाला में गाय की संदिग्ध मौत (कॉन्सेप्ट इमेज)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Feb 4, 2025, 10:20 PM IST

Updated : Feb 4, 2025, 10:28 PM IST

सुंदरनगर:मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के तहत पड़ने वाली भौर पंचायत में बीती रात को गोशाला में बंधी एक गाय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. गाय मालिक जब सुबह उठकर गोशाला में गया तो उसने गाय को संदिग्ध हालत में मरा हुआ पाया. शोर मचाने पर गांव के लोग भी मौके पर एकत्रित हुए जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

गाय मालिक और प्रशासन का बयान (ETV Bharat)

गाय मालिक का बयान

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. गाय के साथ एक छोटा बछड़ा भी था जो सही सलामत है. गाय मालिक रामकृष्ण ने बताया"मैं रोजाना की तरह शाम को गाय को गोशाला में बांधकर गया और खाना खाकर सो गया. सुबह उठकर जब दूध निकालने के लिए गया तो देखा गाय को अलग पिलर से बांधा गया था. गाय के गले में कसकर रस्सा बंधा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी. गाय के पांव भी बांधे गए थे. हमें रातभर गोशाला से किसी तरह की आवाज नहीं आई. मैं प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग करता हूं. जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए"

मृतक गाय का बछड़ा (ETV Bharat)

डॉक्टरों की टीम ने किया मृतक गाय का पोस्टमार्टम

वहीं, वेटनरी डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी. मौके पर पहुंचे वेटनरी ऑफिसर डॉ. कैलाश महाजन ने बताया "गाय का मेरी टीम ने पोस्टमार्टम कर दिया है. सभी सैंपल पुलिस जांच लिए फोरेंसिक लैब भेजेगी जिसके बाद ही गाय की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा."

मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

वहीं, एसपी साक्षी वर्मा ने कहा "पुलिस मौके पर मौजूद है. मामले की जांच की जा रही है. उसके बाद ही मामले के बारे में बता पाएंगे."

लोगों से पूछताछ करती पुलिस (ETV Bharat)

ताजा जानकारी मिलने तक पुलिस ने गाय मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. यह मामला BNS की धारा 325 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत धनोटू पुलिस ने दर्ज किया है.

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Last Updated : Feb 4, 2025, 10:28 PM IST

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