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कोर्ट ने किशोरी के अपहरण के दोषी को सुनाई तीन साल की सजा, लगाया अर्थदंड - Kidnapping accused sentenced

कोर्ट ने किशोरी के अपहरण के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है.

court sentenced accused of kidnapping
कोर्ट ने अपहरण के दोषी को सुनाई सजा (Photo- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 6, 2024, 12:13 PM IST

पिथौरागढ़: किशोरी के अपहरण के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो शंकर राज की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

पूरा मामला वर्ष 2023 का है जहां सात अक्टूबर को एक किशोरी अपनी साथी के जन्मदिन पर उसके घर गई. तीन दिन तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने बेरीनाग निवासी एक युवक पर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था. विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को अपहरण का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उसे पॉक्सो एक्ट से दोषमुक्त किया है.

शराब तस्करी में सजा:थाना गंगोलीहाट में दो लोगों के विरूद्ध शराब तस्करी के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट का फैसला आया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंगोलीहाट रजनीश मोहन द्वारा उक्त मामले में आरोपी गोपाल सिंह निवासी नौवाड़ा थाना द्वाराहाट अल्मोड़ा व अजिम खान निवासी नारायणपुर थाना द्वतरी दोराहा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, को धारा 60 आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष का कठोर कारावास व 3,46,000 जुर्माने से दण्डित किया गया. जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.अभियोजन अधिकारी शोभित कुमार शर्मा द्वारा मामले की पैरवी की गयी.

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