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ज्ञानवापी केस; कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया पर लगाया हर्जाना, एक मामले में तय नहीं कर पाए थे वकील - GYANVAPI CASE

अदालत ने 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई के दौरान हर हाल में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

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ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया पर लगाया हर्जाना. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 9, 2024, 3:57 PM IST

वाराणसी: सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 300 रुपये का हर्जाना लगाया गया है. एक मुकदमे में कमेटी की तरफ से वकील तय नहीं किया गया था. इसमें वादी की अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कराई थी. जिसके बाद कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया पर 300 रुपये का हर्जाना लगाया है.

दरअसल वाराणसी के बजरडीहा इलाके के रहने वाले विवेक सोनी और चितईपुर के जयभद्र श्रीवास्तव की तरफ से 25 मई 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां विश्वनाथ धाम परिसर में लगी हुई निषेधज्ञया के अनुसार आदि विश्वेश्वर के पूजा पाठ में व्यवधान न डालने के अधिकार को लेकर याचिका डाली गई थी. 25 मई 2022 को दर्ज हुई अर्जी की एक बार सुनवाई टल गई.

जब सिविल जज सीनियर डिवीजन में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र देकर यह कहा कि उनके वकील तैयारी नहीं कर पाए हैं. इसलिए सुनवाई टाल दी जाए. इस पर वादी के अधिवक्ता ने कोर्ट में आपत्ति जताई थी.

कोर्ट ने इस मामले में वादी पक्ष अधिवक्ता नित्यानंद राय और देश रतन श्रीवास्तव की आपत्ति के बाद प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 300 का हर्जाना लगाते हुए 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई के दौरान हर हाल में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

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